‘विरोध का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं कर सकता’, यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

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नई दिल्ली। 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर दिल्ली की एक अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जा सकता है, जिससे पब्लिक ऑर्डर में रुकावट आए या दूसरों के अधिकारों को नुकसान पहुंचे, खासकर किसी इंटरनेशनल इवेंट में, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स शामिल हों। बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को चार युवा कांग्रेस सदस्यों- कृष्ण हरि, कुंदन, अजय कुमार सिंह और नरसिम्हा को पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

 

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कोर्ट ने कहा कि उन्हें भारत मंडपम में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान बिना शर्ट के विरोध प्रदर्शन करने के संबंध में पांच दिनों की हिरासत में रखा जाए। वहीं, तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों के तहत, धारा 61 (2), 121 (1), 132, 195 (1), 221, 223 (ए), 190, 196, 197 और 3 (5) सहित, एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समिट "एक इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें देश और विदेश के डेलीगेट्स शामिल हुए थे और आरोपियों ने कथित तौर पर ग्लोबल डेलीगेट्स और बड़े लोगों की मेजबानी वाले इस बड़े इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के दौरान भारत मंडपम के हाई-सिक्योरिटी एरिया में पहले से सोची-समझी घुसपैठ की थी। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) और 19 (1) (ख) के तहत इस कृत्य को संरक्षित असहमति मानने के तर्क को खारिज करते हुए, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने कहा, "विरोध और असहमति व्यक्त करने का अधिकार लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) और (ख) में निहित है। हालांकि, यह निरपेक्ष नहीं है और संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता के लिए अनुच्छेद 19 (2) और (3) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है।" शाहीन बाग विरोध प्रदर्शनों से संबंधित अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा: "विरोध करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) (क) और (ख) के तहत मौलिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, लेकिन यह यात्रियों को गंभीर असुविधा पहुंचाने तक विस्तारित नहीं हो सकता।

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सार्वजनिक मार्गों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत दूसरों के अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। अनुमति के साथ भी विरोध प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिए।" इसमें आगे कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयां "न केवल आयोजन की पवित्रता को खतरे में डालती हैं बल्कि विदेशी हितधारकों के समक्ष गणतंत्र की राजनयिक छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे यह संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा पूरी तरह से असुरक्षित हो जाता है।" पुलिस हिरासत के प्रश्न पर, अदालत ने टिप्पणी की कि यद्यपि "जमानत नियम है, कारावास अपवाद है", फिर भी जहां जांच की अनिवार्यताएं प्रदर्शित होती हैं, वहां विवेक का प्रयोग किया जा सकता है। भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे अनुचित बताया और कांग्रेस पर भारत की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने वाले एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को पटरी से उतारने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

 

विपक्षी कांग्रेस के युवा विंग ने एक बयान में कहा कि यह प्रदर्शन इस चिंता को उजागर करने के लिए था कि "राष्ट्रीय हितों के ऊपर कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दी जा रही है और आरोप लगाया कि सरकार की विदेश नीति कमजोर हो गई है। समूह ने विरोध प्रदर्शन को बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी जैसे आर्थिक मुद्दों से भी जोड़ा और दावा किया कि युवा लोग तेजी से हताश हो रहे हैं। 

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अर्चना सिंह | Online News Editor Picture

मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली अर्चना सिंह वर्तमान में 'रॉयल बुलेटिन' में ऑनलाइन न्यूज एडिटर के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का गहरा अनुभव है। नोएडा के प्रतिष्ठित 'जागरण इंस्टीट्यूट' से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त अर्चना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में पुलिस पत्रिका 'पीसमेकर' से की थी। इसके उपरांत उन्होंने 'लाइव इंडिया टीवी' और 'देशबंधु' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दीं।

वर्ष 2017 से 'रॉयल बुलेटिन' परिवार का अभिन्न अंग रहते हुए, वे राजनीति, अपराध और उत्तर प्रदेश के सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रखरता से लिख रही हैं। गोरखपुर की मिट्टी से जुड़े होने के कारण पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनकी विशेष पकड़ है।

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