सोनिया गांधी को बड़ी राहत, नागरिकता और वोटर लिस्ट मामले में कोर्ट ने याचिका खारिज की

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम से जुड़े एक मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले अदालत ने इस मामले में बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता हासिल किए 1980 की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराया। याचिका में दावा किया गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, जबकि उनका नाम 1980 की दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल था। याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया, जबकि उन्होंने नागरिकता 1983 में हासिल की थी। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया और इसके पीछे क्या वजह थी। इस याचिका में एक और गंभीर सवाल उठाया गया था कि 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने के बाद 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम किस आधार पर शामिल किया गया? क्या इसके लिए किसी फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया गया था?
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह इस मामले में मुकदमा दर्ज करे और जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। हालांकि, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता नहीं समझी और याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका विकास त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने दाखिल की थी। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे इस मामले पर फैसला सुनाए जाने की बात कही थी। इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ लगातार सवाल उठाए जा रहे थे।