शामली। बुधवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुशफेकीन के नेतृत्व में श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम शामली में धर्मगुरुओं के साथ बैठक एवं प्रार्थना सभा आयोजित कर बाल विवाह रोकथाम को लेकर जनजागरूकता कार्यक्रम किया गया।
कार्यक्रम में बताया गया कि जनपद शामली में बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक संचालित किया जा रहा है। अधिकारियों ने धर्मगुरुओं, विवाह सेवा प्रदाताओं और आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। महिला कल्याण विभाग की सेंटर मैनेजर गजाला त्यागी ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु में बालिका और 21 वर्ष से कम आयु में बालक का विवाह गैरकानूनी है। वहीं सीएचएल शुभम शर्मा ने बताया कि बाल विवाह कराने पर दो वर्ष तक का कारावास या एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह में शामिल सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है।
अधिकारियों ने बाल विवाह की सूचना मिलने पर पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, डायल 112 अथवा महिला हेल्पलाइन 181 पर तुरंत जानकारी देने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित धर्मगुरुओं एवं नागरिकों को बाल विवाह न करने और समाज में जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई।