शामली में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2025-26 के लिए आवेदन शुरू, 180 युवाओं को मिलेगा रोजगार
शामली। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, शामली, जुगल किशोर ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत जनपद शामली के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लक्ष्य प्राप्त हो गया है।
इच्छुक बेरोजगार नवयुवक/प्रवासी आवेदक (पुरुष/महिला) योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना का मुख्य विवरण
उद्यम की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में ही अनुमन्य है और आवेदक स्थायी रूप से ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
परियोजना का अधिकतम आकार: ₹10.00 लाख तक। पात्र उद्यमी: वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख से 18 वर्ष से ऊपर एवं 50 वर्ष तक की आयु के पुरुष/महिला उद्यमी।
आवेदन प्रक्रिया: आवेदक द्वारा विभागीय वेबसाइट https://cmegp.data-center.co.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज: परियोजना रिपोर्ट, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, कलर पासपोर्ट फोटो आदि।
परियोजना की मंजूरी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी।
सामान्य श्रेणी (पुरुष) लाभार्थी: इन्हें परियोजना लागत का 10% निजी अंशदान स्वयं वहन करना होगा। टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर 4% ब्याज स्वयं उद्यमी द्वारा वहन किया जाएगा, तथा उससे ऊपर का ब्याज, ब्याज उपादान के रूप में शासन से अनुमन्य होगा। आरक्षित वर्ग (अनु० जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक) एवं महिलाएँ: इन्हें परियोजना लागत का 5% निजी अंशदान स्वयं वहन करना होगा। इन्हें समस्त ब्याज की धनराशि (टर्मलोन पर) ब्याज उपादान के रूप में शासन से अनुमन्य है।
विशेष: कौशल विकास प्रशिक्षण, आई०टी०आई० व पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को चयन की कार्यवाही में प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन जमा करने का स्थान
ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद, उसकी हार्डकॉपी निम्न पते पर किसी भी कार्यदिवस में जमा की जा सकती है:
जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, शौर्य गार्डन, गली न०-01, निकट डा० तेज सिंह, रेलपार, शामली। अधिक जानकारी के लिए 7408410819 संपर्क करें।
