नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा
उरई। न्यायलय में विचाराधीन नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद शनिवार को न्यायधीश ने दाेषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया व विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि एट थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी पिता ने थाना एट में 9 अप्रैल 2023 को लिखित सूचना दी थी। जिसमें बताया था कि अभियुक्त संजय वाल्मीकि निवासी ग्राम मलूपुरा कोतवाली उरई उसकी नाबालिग पुत्री को बीती 6 अप्रैल 2023 को भगा ले गया है। शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह पत्नी के साथ गेहूं काटने गया था, तभी मौका पाकर संजय बाल्मीकि बेटी को ले गया। इस सूचना पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ नाबालिग के अपहरण और पॉक्साे एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। मुकदमे के बाद पुलिस ने आरोपित संजय वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया था।
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