एसआईआर में गलत जानकारी देने पर रामपुर में दर्ज हुआ प्रदेश का पहला मुकदमा, डीएम ने की अपील
रामपुर। रामपुर जिलाधिकारी ने एसआईआर फॉर्म में फर्जीवाड़ा सामने आने पर एक महिला और विदेश में रहने वाले उसके दो बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। यह उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला मामला है। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
जांच में सामने आया कि एसआईआर फॉर्म में महिला ने अपने बेटों के नाम पर गलत जानकारी दी थी और फर्जी हस्ताक्षर भी किए थे। डिजिटाइजेशन के दौरान बीएलओ को पूरा मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद जांच में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश भर में एसआईआर का कार्य पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जारी है। इसी दौरान रामपुर में एसआईआर फॉर्म में गलत जानकारी भरने का मामला सामने आया। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र–37, रामपुर के भाग संख्या–248 में बीएलओ द्वारा मतदाताओं से प्राप्त गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा था। इसी प्रक्रिया में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया।
जिलाधिकारी के अनुसार जांच में यह पता चला कि मतदाता क्रमांक 645 आमिर (वर्तमान में दुबई में) और मतदाता क्रमांक 648 दानिश (वर्तमान में कुवैत में) के नाम पर जो फॉर्म भरे गए थे, वे उनकी मां नूरजहां ने भरकर जमा किए थे। महिला ने वास्तविक स्थिति छिपाई और जानबूझकर गलत जानकारी देकर नियमों का उल्लंघन किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने इन तीनों के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस घटना के बाद लोगों से कहा गया है कि यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो वह फॉर्म केवल उसी स्थान पर भरे जहां वह वास्तव में रहता है। गलत जानकारी देना, तथ्य छिपाना या दो जगहों पर फॉर्म भरना निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत दंडनीय अपराध है।
ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग गलती से दो स्थानों से फॉर्म भरे हैं, वे अपने बीएलओ से संपर्क कर रोलबैक विकल्प के तहत संशोधन करा सकते हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि फिर भी पाई जाती है, तो दोषियों पर कठोर और अनिवार्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अपील की है कि एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी मतदाता अपनी जानकारी सत्य, सटीक और अद्यतन प्रस्तुत करें। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, तथ्य छिपाने या अनुचित विवरण देने से पूरी तरह बचें।
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