यूपी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के विलय के नियम बदले, 3 किमी के दायरे में होगा मर्जर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय (मर्जर) नियमों में बदलाव किया गया है। अब 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का विलय 3 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा, जबकि पहले यह सीमा 1 किलोमीटर थी। अपर मुख्य सचिव बेसिक, दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
नियम में बदलाव का कारण
यह बदलाव उस विवाद के बाद आया है जो जुलाई में 5000 से अधिक स्कूलों के विलय को लेकर शुरू हुआ था। अभिभावकों ने शिकायत की थी कि उनके बच्चों का मर्जर 3 से 5 किलोमीटर दूर के स्कूलों में किया गया है, जबकि नियम 1 किलोमीटर के दायरे का था। इस पर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि सभी विलय 1 किलोमीटर के दायरे में ही किए गए हैं।
अब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा छोटे और कम संसाधन वाले स्कूलों को बड़े स्कूलों के साथ मिलाने के निर्देश के बाद यह संशोधन किया गया है।
नए नियम के मुख्य बिंदु:
-
सीमा में वृद्धि: पहले 1 किलोमीटर की सीमा को बढ़ाकर अब 3 किलोमीटर कर दिया गया है।
-
उद्देश्य: छोटे और कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बड़े और बेहतर संसाधनों वाले स्कूलों के साथ एकीकृत करना।
यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिल सकें। हालांकि, यह देखना होगा कि इस बदलाव का ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है।
लेखक के बारे में

रॉयल बुलेटिन उत्तर भारत का प्रमुख हिंदी दैनिक है, जो पाठकों तक स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खबरें तेज़, सटीक और निष्पक्ष रूप में पहुँचाता है, हिंदी पत्रकारिता का एक भरोसेमंद मंच !