यूपी में भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को मिलेगी स्टाम्प शुल्क में छूट, सीएम योगी ने किया ऐलान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी महिलाओं की तरह संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
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ई-भुगतान का विस्तार: 20,000 रुपये से अधिक के सभी निबंधन शुल्क के लिए अब पूरे प्रदेश में ई-भुगतान अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था पाँच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सफल रही है।
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फर्जीवाड़े पर लगाम: संपत्ति पंजीकरण में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू करने का निर्देश दिया गया है।
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पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण: प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो के माध्यम से ई-पंजीकरण व्यवस्था शुरू की जाएगी।
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रिक्त पदों पर भर्ती: विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके।
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किरायेनामे पर छूट: 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु और मध्यम वर्ग के किरायेनामे पर भी स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी।
बैठक में जानकारी दी गई कि विभाग ने अपने कामकाज में काफी सुधार किया है:
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डिजिटलीकरण: वर्ष 2002 से 2017 तक के 99% पंजीकृत दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है।
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ई-स्टाम्प का उपयोग: 98% से अधिक पंजीकरण कार्य अब ई-स्टाम्प के जरिए हो रहे हैं।
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सुरक्षा व्यवस्था: उप-पंजीकरण कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।
यह निर्णय न केवल भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की कार्यप्रणाली को भी अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा।
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