मेरठ पुलिस ने नववर्ष 2026 पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए कड़े दिशा-निर्देश
मेरठ। नववर्ष 2026 के अवसर पर कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा हुड़दंग, अवैध पार्टियों, शराब के दुरुपयोग एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु डीआईजी मेरठ परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी द्वारा परिक्षेत्र के अधीन सभी जनपद प्रभारियों को कड़े एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इस बार नए साल में शराब पीकर हुडदंग मचाने वालों का नया साल सलाखों के पीछे मनाया जाएगा।
आबकारी विभाग द्वारा जारी लाइसेंसों की अद्यतन सूची प्राप्त कर ली जाये तथा सूची से इतर कहीं भी शराब की बिक्री, भंडारण अथवा व्यवसायिक वितरण न होने दिया जाये। सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर मॉनिटरिंग की जाए एवं किसी भी अफवाह के फैलने पर तत्काल उसका खंडन किया जाए। यातायात पुलिस द्वारा अलग से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाये। सभी प्रमुख मार्गों, चौराहों, तिराहों, कटों व पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त यातायात कर्मी तैनात किये जायें। सभी थाना प्रभारी चेकिंग प्वाइंट चिन्हित कर नववर्ष की रात्रि में सघन चेकिंग करायेंगे। संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों व शरारती तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाये। भीड़ नियंत्रण के लिये बैरिकेटिंग, पैदल गश्त, पीआरवी एवं क्यूआरटी को पूर्णतः सक्रिय रखा जाये। नववर्ष कार्यक्रम स्थलों एवं मार्गों पर महिला सुरक्षा के दृष्टिगत महिला पुलिस बल की तैनाती, पिकेट व पेट्रोलिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जाये।
नव वर्ष के अवसर पर असामाजिक, अराजक, आंतकी तत्वों द्वारा विंध्वंसक गतिविधियों के कारित होने की सम्भावना के दृष्टिगत व उनसे निपटने के लिये कार्ययोजना(CONTINGENCY PLAN) तैयार कर लिया जाए।
नववर्ष पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम स्थलों पर CCTV कैमरे, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं आपातकालीन निकास की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, फार्म-हाउस, मैरिज हॉल एवं पंडालों की अग्रिम चेकिंग कर क्षमता से अधिक भीड़ एकत्र न होने दी जाये। नव वर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दृष्टिगत हॉल/ पण्डालों मे अग्नि सुरक्षा एवं electrical Safety के मानको की जांच भी पूर्व मे ही करा लिया जाए। ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाये, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सऐप आदि) की 24×7 निगरानी की जाये, अफवाह, भड़काऊ पोस्ट, अवैध पार्टी के प्रचार या लाइव प्रसारण पर तत्काल कार्रवाई की जाये ।
