पांच साल के मासूम से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 16 हजार का जुर्माना भी लगाया

Amroha News: घटना 9 नवंबर, 2024 की है, जब अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक किसान का पाँच साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान, पड़ोसी किसान चंद्रपाल सिंह का नौकर अर्जुन, जिसे 'बहरा' के नाम से भी जाना जाता है, बच्चे को बहला-फुसलाकर पास के गन्ने के खेत में ले गया। वहाँ उसने इस मासूम के साथ क्रूरता की हदें पार करते हुए दुष्कर्म किया। यह घटना न सिर्फ बच्चे के साथ हुई बल्कि पूरे गाँव में दहशत फैला गई।
न्याय की लड़ाई और आरोपी का दुस्साहस
विवेचना और कानूनी कार्रवाई
पुलिस की गहन विवेचना के बाद आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालाँकि, जांच के दौरान चंद्रपाल सिंह का नाम इस मामले से हटा दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चला। विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए ठोस सबूत पेश किए, जिससे आरोपी को दोषी साबित किया जा सका।
तेज़ सुनवाई और न्याय की जीत
अदालत ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई दस महीने के भीतर पूरी कर ली। सोमवार को हुई आखिरी सुनवाई में पत्रावली का अवलोकन और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले अर्जुन को दोषी ठहराया। दोषी अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में था और उसकी जमानत याचिका भी मंजूर नहीं हुई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले ऐसे अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।