sambhal News: संभल जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी धर्मवीर पुत्र रामफूल को 20 साल के कड़े कारावास और 59,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा समाज में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के प्रति सख्त संदेश देती है। धर्मवीर के खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पीड़ित परिवार और समाज ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया है।
दूसरे दोषी यशपाल को भी मिली सजा
कोर्ट ने दूसरे आरोपी यशपाल पुत्र कुंवरपाल को 5 साल के कारावास और 6,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। दोनों आरोपी संभल के धनारी थाना क्षेत्र के गुरेठा के घेर निवासी हैं। यह निर्णय स्थानीय प्रशासन और पुलिस की प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है।
मामले का पृष्ठभूमि और शिकायत
यह मामला जनपद संभल की तहसील चंदौसी के थाना बहजोई क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़ित पिता ने 22 मई 2019 को बहजोई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 366A, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस और न्यायालय की प्रभावी कार्रवाई
पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, चंदौसी स्थित संभल न्यायालय ने धर्मवीर और यशपाल को दोषी ठहराया। इस निर्णय से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के खिलाफ चेतावनी भी दी गई है।