सहारनपुर में हत्या के प्रयास में दोषी को 10 वर्ष की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना
शासकीय अधिवक्ता संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत् 8 अप्रैल 2016 को वादी नीटू पुत्र बुद्धू निवासी ज्ञान विहार कालोनी थाना मण्डी की सूचना पर अभियुक्त राजकिशेर पुत्र किशन सिंह निवासी सरदार कालोनी थाना मण्डी व राजेश पुत्र किशन सिंह निवासी सरदार कालोनी थाना मण्डी द्वारा वादी के साले विजय को धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से चोट पहुचां कर गम्भीर रुप से घायल कर देने के सम्बंध में थाना मण्डी पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। यह मामला न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (पीसी एक्ट) कक्ष संख्या-01 में विचाराधीन रहा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व पुलिस मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (पी0सी0 एक्ट) कक्ष संख्या-01 ने आज अभियुक्त राजकिशेर पुत्र किशन सिंह को मामले मंे दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासकीय अधिवक्ता संदीप ने बताया कि जबकि अभियुक्त राजेश पुत्र किशन सिंह की वाद के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
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लेखक के बारे में
गौरव सिंघल सहारनपुर के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जो पिछले 18 वर्षों (2007 से) से मीडिया जगत में सक्रिय हैं। पत्रकारिता की बारीकियां उन्होंने विरासत में अपने पिता के मार्गदर्शन में 'अमर उजाला' और 'हिन्दुस्तान' जैसे संस्थानों से सीखीं।
अपने लंबे करियर में उन्होंने इंडिया टुडे (फोटो जर्नलिस्ट), शुक्रवार, इतवार, दैनिक संवाद और यूपी बुलेटिन जैसे दर्जनों प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अपनी सेवाएं दीं। लेखनी के साथ-साथ कुशल फोटो जर्नलिस्ट के रूप में भी उनकी विशिष्ट पहचान है।
विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने के बाद, वर्तमान में गौरव सिंघल सहारनपुर से 'रॉयल बुलेटिन' के साथ जुड़कर अपनी निष्पक्ष और गहरी रिपोर्टिंग से संस्थान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

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