बजट 2026: सिगरेट-तंबाकू के शौकीनों को तगड़ा झटका, आज से ₹5 तक महंगी हुई एक स्टिक, गैस सिलेंडर, तंबाकू भी हुए महंगे
नयी दिल्ली - आज 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने से पहले ही 'सिन गुड्स' यानी सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। सरकार ने इन उत्पादों पर टैक्स का नया ढांचा लागू कर दिया है, जिससे इनकी खुदरा कीमतों में 15% से 40% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
फरवरी 2026 के अन्य बड़े बदलाव:
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एलपीजी सिलेंडर: 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में ₹49 की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं।
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फास्टैग नियम: नई कारों के लिए अब KYV (नो योर व्हीकल) प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी, जिससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है।
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बीड़ी पर राहत: तंबाकू उत्पादों के बीच बीड़ी पर राहत देते हुए इसके जीएसटी को 18% कर दिया गया है।
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RBI का अनुमान: 4-6 फरवरी की मीटिंग में ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की उम्मीद है, जिससे लोन सस्ते हो सकते हैं।
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यहाँ सिगरेट की लंबाई और श्रेणी के आधार पर बढ़ी हुई कीमतों और नए टैक्स ढांचे का विस्तृत विवरण दिया गया है:
बजट 2026 विशेष: अब सिगरेट पीना हुआ और भी महंगा, लंबाई के आधार पर ₹8.50 तक बढ़ी एक्साइज ड्यूटी
आज 1 फरवरी 2026 से लागू हुए नए नियमों के बाद सिगरेट की हर कश अब जेब पर भारी पड़ने वाली है। सरकार ने सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 'स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी' को शामिल कर दिया है, जिस पर 40% GST अलग से लगेगा। इससे 'टैक्स पर टैक्स' की स्थिति बन गई है।
नीचे दी गई तालिका से समझें कि आपकी पसंदीदा सिगरेट की श्रेणी पर कितना असर पड़ेगा:
सिगरेट की लंबाई (mm) नई एक्साइज ड्यूटी (प्रति स्टिक) संभावित मूल्य वृद्धि (रिटेल) 65 mm से कम (मिनी सिगरेट) ₹2.05 ₹2 से ₹3 तक 65 mm - 70 mm (रेगुलर) ₹3.40 ₹4 से ₹5 तक 70 mm - 75 mm (लॉन्ग) ₹5.10 ₹6 से ₹7 तक 75 mm से अधिक (किंग साइज) ₹8.50 ₹10 से ₹12 तक -
कीमतों में उछाल का मुख्य कारण:
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40% फ्लैट GST: पहले तंबाकू उत्पादों पर कंपनसेशन सेस लगता था, जिसे अब हटाकर सीधे 40% GST कर दिया गया है।
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एक्साइज ड्यूटी का असर: यह ड्यूटी फैक्ट्री लेवल पर ही लग जाती है, जिससे बेस प्राइस बढ़ जाता है। जब इस बढ़े हुए बेस प्राइस पर 40% GST लगता है, तो अंतिम MRP 15% से 40% तक ऊपर चली जाती है।
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अन्य बदलाव: जहाँ सिगरेट और गुटखा महंगा हुआ है, वहीं बीड़ी पर GST 18% रहने से इसकी कीमतों में विशेष अंतर नहीं आएगा। साथ ही, कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में हुई ₹49 की वृद्धि भी आज से प्रभावी है।
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