मेरठ : कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह को 4 साल की सजा, 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत कोर्ट ने सुनाया फैसला
मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों में शुमार उधम सिंह करनावल को मेरठ की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने उधम सिंह पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 अक्टूबर 2021 को सरूरपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने उधम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उधम सिंह पर आरोप था कि उसने गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को भंग किया और जनता में अपनी दहशत फैलाकर अपराध किए। एसएसपी मेरठ डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि उधम सिंह वर्तमान में उन्नाव जेल में बंद है और उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई थी।
कानून का शिकंजा: महीने भर में दूसरी सजा
गैंगस्टर उधम सिंह पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। गौरतलब है कि इसी साल 8 जनवरी को भी गैंगस्टर कोर्ट ने उसे एक अन्य मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। मेरठ पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की मजबूत पैरवी के कारण शुक्रवार को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट अपर्णा पाण्डेय ने उसे 4 साल की सजा सुनाई। एसएसपी के अनुसार, जनपद में अपराधियों के खिलाफ "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान इसी तरह जारी रहेगा ताकि जनता में सुरक्षा का भाव पैदा हो सके।
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