ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी हत्याकांड: जेठ रोहित भाटी की ज़मानत याचिका खारिज, कोर्ट ने माना 'साजिश'
ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गाँव में हुए चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। मृतका निक्की भाटी के जेठ रोहित भाटी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने माना गहरी साजिश
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अभियोजन पक्ष की दलील: अधिवक्ताओं ने अदालत को अवगत कराया कि निक्की की हत्या एक गहरी साजिश के तहत की गई है, जिसमें पूरा परिवार शामिल है। पुलिस ने भी चार्जशीट में षड्यंत्र के तहत हत्या की बात लिखी है।
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कोर्ट का फैसला: अभियोजन पक्ष द्वारा मजबूती से पक्ष रखने और आरोपी रोहित की घटना में संलिप्तता को देखते हुए अदालत ने आरोपी पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया और ज़मानत याचिका को रद्द कर दिया।
क्या था निक्की भाटी हत्याकांड?
निक्की भाटी की दहेज के लिए बीते 21 अगस्त 2025 को जलाकर मार डालने का आरोप उसके पति, जेठ, ससुर और सास पर लगा था।
पुलिस ने इस मामले में हत्या (धारा 302) और साजिश रचने (धारा 120बी) के आरोप में 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट लगाई है। इस मामले में आरोपी पति विपिन, जेठ रोहित, ससुर सत्यवीर और सास दया गौतमबुद्ध नगर की लुक्सर जेल में बंद हैं। अदालत का यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
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