नोएडा प्राधिकरण ने GAIL की साधारण ब्याज की मांग ठुकराई, 88 लाख लीज़ पर 6.5 करोड़ चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने गेल इंडिया लिमिटेड की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने सेक्टर 16ए स्थित अपने संस्थागत भूखंड पर बकाया लीज रेंट का ब्याज साधारण ब्याज के आधार पर करने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण ने कहा कि मौजूदा ब्याज पूरी तरह लीज डीड की शर्तों के अनुरूप है और इसे बदला नहीं जा सकता।
समस्या तब उत्पन्न हुई जब कंपनी ने एन्हांस्ड लीज रेंट का भुगतान नहीं किया, जिसे प्राधिकरण की नीति के अनुसार हर दस साल में पचास प्रतिशत बढ़ाया जाता है। 1992-93 से 2025-26 तक लीज रेंट का बकाया लगभग 88 लाख हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कुल ब्याज 6.5 करोड़ तक पहुंच गया।
गेल ने दलील दी कि 2015 में सेक्टर एक के दो अन्य भूखंडों पर साधारण ब्याज लागू किया गया था, इसलिए सेक्टर 16ए के मामले में भी समान राहत दी जानी चाहिए। प्राधिकरण ने कहा कि लीज डीड के अनुसार वार्षिक लीज रेंट मूल प्रीमियम का दो दशमलव पांच प्रतिशत है और सेक्टर 16ए के भूखंड के लिए कभी भी सप्लीमेंट्री डीड निष्पादित नहीं हुआ।
बोर्ड ने प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि ब्याज की मांग पूरी तरह वैध है और गेल को 6.5 करोड़ से अधिक चक्रवृद्धि ब्याज चुकाना होगा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि आवंटियों के साथ समानता और कानूनी शर्तों के अनुसार वित्तीय निर्णय लिया गया है।
