ईपिक कार्ड नहीं है तो चिंता नहीं! बिहार चुनाव 2025 में इन 12 पहचान पत्रों से कर सकेंगे मतदान
Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने जा रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं के लिए राहत की घोषणा की है जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपिक कार्ड) नहीं है। अब ऐसे मतदाता भी बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकेंगे, बशर्ते उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। आयोग ने मतदान के लिए 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को मान्यता दी है, जिन्हें दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने की विशेष व्यवस्था
इन दस्तावेजों से कर सकेंगे वोट
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के सेवा पहचान पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड, सांसदों-विधायकों को जारी पहचान पत्र और दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) शामिल हैं।
हर योग्य मतदाता तक पहुंचे मतदान का अधिकार
एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता पहचान पत्र के अभाव में अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और भागीदारी दोनों बढ़ेगी, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा।
