बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता गया — IRCTC घोटाले में सभी पर तय हुए आरोप

Bihar News: बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजद परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तथा राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने तीनों को भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी माना है।
लालू प्रसाद के खिलाफ IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप

रांची और पुरी के दो IRCTC होटलों से जुड़ा केस
यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के समय का है। आरोप है कि रांची और पुरी स्थित दो IRCTC होटलों के रखरखाव के लिए ठेके मनमाने तरीके से आवंटित किए गए थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि लालू परिवार ने इस प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर निजी लाभ प्राप्त किया।
अदालत में तीनों ने खुद को निर्दोष बताया
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने तीनों आरोपितों से पूछा कि क्या वे खुद को दोषी मानते हैं। इस पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि वे खुद को निर्दोष मानते हैं और मुकदमे का सामना करेंगे। तीनों ने कहा कि वे इस मामले को चुनौती देंगे और न्याय में आस्था रखते हैं।
अदालत का आदेश और अगली कार्रवाई
इस केस में कुल 14 लोग आरोपी बनाए गए हैं। अदालत ने 24 सितंबर को लालू परिवार सहित बाकी आरोपितों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। इससे पहले 29 मई को अदालत ने इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। अब आरोप तय होने के बाद मुकदमे की औपचारिक सुनवाई शुरू होगी।
घोटाले में सुजाता होटल फर्म का नाम भी शामिल
घोटाले में दिल्ली की निजी फर्म “सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड” का नाम सामने आया है, जो विजय और विनय कोचर की कंपनी है। आरोप है कि रांची और पुरी के दो होटलों का रखरखाव उसी कंपनी को दिया गया था, जिसे बाद में लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचा। यह पूरा मामला सीबीआई की विशेष अदालत में विचाराधीन है।