हरियाणा सरकार का बड़ा निर्णय: अब 15 साल बाद भी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में जुड़ सकेगा नाम

Haryana News: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने की समय सीमा को बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब माता-पिता या संरक्षक अपने बच्चे का नाम जन्म तिथि के 15 वर्ष बाद तक भी जन्म प्रमाण पत्र में शामिल कर सकेंगे। पहले जहां यह प्रक्रिया एक सीमित अवधि के भीतर पूरी करनी होती थी, वहीं अब यह नई व्यवस्था उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है जो किसी कारणवश समय पर नाम दर्ज नहीं करा सके थे। सरकार के इस निर्णय से हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
नगर निगम ने उठाई थी मांग, सरकार ने दिया जवाब

सरल प्रक्रिया और नाममात्र फीस
नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया भी पहले से कहीं अधिक आसान कर दी गई है। माता-पिता को अब केवल आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन संबंधित नगर निगम के रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराना होगा। इस प्रक्रिया के लिए 75 रुपये की सरकारी फीस निर्धारित की गई है। आवेदन के बाद लगभग एक महीने की अवधि में बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में जोड़ दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल रखी गई है ताकि किसी को भी अतिरिक्त परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार के फैसले से खुश नागरिक
हरियाणा के नागरिक इस फैसले से बेहद खुश हैं। कई लोगों का कहना है कि यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और जनसुविधा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लोगों के लिए यह एक बड़ा राहत भरा निर्णय साबित होगा। अब छोटे प्रशासनिक कारणों या दस्तावेज़ों की देरी के चलते किसी बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अधूरा नहीं रहेगा।