एमपी की भोजशाला पर नया विवाद जैन समाज ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका मंदिर नहीं गुरुकुल होने का दावा

मध्यप्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। इस बार जैन समाज की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इसे जैन गुरुकुल बताया गया है जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
जैन समाज का दावा भोजशाला है जैन गुरुकुल
जैन समाज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि भोजशाला मंदिर या मस्जिद नहीं बल्कि जैन समाज का प्राचीन गुरुकुल है। यहां पर सभी धर्मों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे और यह स्थान ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है।
ये भी पढ़ें इंदौर में 24 घंटे में दूसरी आग की घटना से हड़कंप, दवा फैक्ट्री में भड़की भीषण आग कई कर्मचारी झुलसेयाचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि यहां जैन धर्म की प्राकृत भाषा का संस्कृत में अनुवाद किया जाता था जो इसकी ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करता है।
सर्वे में मिली मूर्तियों को बताया जैन तीर्थंकर
जैन समाज ने पुरातत्व विभाग के सर्वे का हवाला देते हुए कहा है कि भोजशाला में जो मूर्तियां मिली हैं वे जैन तीर्थंकरों की हैं। उनका दावा है कि यहां से नेमीनाथ भगवान की मूर्ति भी मिली है जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं।
ये भी पढ़ें दुर्ग के थाना छावनी क्षेत्र में दो समुदायों में हिंसक झड़प के बाद से तनाव,नगर पुलिस अधीक्षक घायलब्रिटिश म्यूजियम की मूर्ति पर भी दावा
याचिका में यह भी कहा गया है कि ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई मूर्ति वास्तव में जैन धर्म की देवी अंबिका की है ना कि वाग्देवी सरस्वती की। इससे इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नया आयाम मिल गया है।
पहले भी खारिज हो चुकी है याचिका
जैन समाज की ओर से इससे पहले भी इसी तरह की याचिका दायर की गई थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने दोबारा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी जिसके आधार पर अब फिर से याचिका लगाई गई है।
अब होगी हाई कोर्ट में सुनवाई
इस मामले में अब शुक्रवार 20 मार्च को हाई कोर्ट की युगलपीठ के सामने सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार गुप्ता की पीठ इस पूरे मामले पर विचार करेगी भोजशाला को लेकर यह नया दावा एक बार फिर इतिहास और आस्था के बीच बहस को तेज कर रहा है। अब सबकी नजर हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है जो इस विवाद की दिशा तय करेगा।
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