महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राज्य चुनाव आयोग को फटकार

Maharashtra News: मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को समय पर कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई और कहा कि सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं के चुनाव निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही संपन्न होने चाहिए।
राज्य चुनाव आयोग को दी फटकार
परिसीमन कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा होना आवश्यक
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चल रहे परिसीमन कार्य को 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरा किया जाना चाहिए और इसे चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक ढिलाई और बहाने जैसे ईवीएम की अनुपलब्धता, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान स्कूल परिसर की कमी और कर्मचारियों की कमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बोर्ड परीक्षाओं के कारण देरी नहीं होगी मान्य
पीठ ने टिप्पणी की कि बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2026 में निर्धारित हैं। इसलिए वे जनवरी 2026 तक संपन्न होने वाले चुनावों में किसी देरी को उचित नहीं ठहरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वे तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करते हुए सभी स्थानीय निकाय चुनाव समय पर संपन्न करवाएं।