मुज़फ्फरनगर पुलिस की तेज़ कार्रवाई: बेटी के हत्यारे वसीम को उम्रकैद की सज़ा

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पुलिस के त्वरित साक्ष्य संकलन और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के आरोपी वसीम पुत्र यामीन निवासी मोहल्ला करवला, थाना बुढ़ाना को अदालत ने आजीवन कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।
मामला वर्ष 2021 का है। 06 सितंबर 2021 को वादी नसीम पुत्र मंगता निवासी सरधना, मेरठ ने थाना बुढ़ाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि अभियुक्त वसीम ने उनकी पुत्री की हत्या कर दी है। मामले में FIR संख्या 352/2021 धारा 302 भादवि दर्ज कर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 07 सितंबर 2021 को वसीम को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मात्र 18 दिनों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी कर 25 सितंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में प्रभावी पैरवी की गई और सभी गवाहों को समय से न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया।
एडीजीसी आशीष त्यागी एवं कोर्ट पैरोकार मुख्य आरक्षी राज कुमार द्वारा मजबूत पैरवी के बाद एडीजे-01 न्यायालय, मुजफ्फरनगर ने अभियुक्त वसीम को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।
मुजफ्फरनगर पुलिस की इस तत्परता और अभियोजन की सशक्त पैरवी की आमजन में सराहना हो रही है। इस निर्णय से जनता में पुलिस और न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत हुआ है।