शामली में ऑपरेशन कन्विक्शन: जानलेवा हमले के दोषी को 3 वर्ष की सजा, 10 हजार का अर्थदंड

शामली। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शामली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए एक जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त राकेश उर्फ मंगता को माननीय न्यायालय से 3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई। यह कार्रवाई पुलिस की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्य संकलन के परिणामस्वरूप संभव हुई।
16 सितंबर 2025 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए निम्नलिखित सजा सुनाई धारा 308 भादवि: 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड। धारा 504 भादवि: 6 माह का कारावास। धारा 506 भादवि: 6 माह का कारावास। अभियुक्त नाम: राकेश उर्फ मंगता पुत्र बाबूराम पता: मौहल्ला बरखण्डी, थाना कोतवाली, जनपद शामली का रहने वाला है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शामली पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले में सशक्त पैरवी की, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को कठोर सजा मिली। यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।