शामली पुलिस की सख्ती: सात मामलों में 15 अपराधियों को सजा, 8,100 रुपये का अर्थदंड

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शामली। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुरूप शामली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए सात मामलों में 15 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के माध्यम से सजा और कुल 8,100 रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते यह कार्रवाई संभव हो सकी।

विस्फोटक अधिनियम मामला: वर्ष 2023 में टपराना, थाना झिंझाना निवासी नफीस पुत्र अब्दुल और मासूम अली पुत्र सदाकत के खिलाफ थाना कांधला में मुकदमा संख्या 372/2023 (धारा 286 भादवि और 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम) दर्ज किया गया था। 16 सितंबर 2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना ने दोनों अभियुक्तों को 3,000-3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न चुकाने पर 7-7 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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लापरवाही से वाहन चलाना: वर्ष 2021 में कालूराम उर्फ कृत सिंह पुत्र महावीर सिंह, निवासी उत्तरी विकास नगर, कस्बा एलम, थाना कांधला के खिलाफ मुकदमा संख्या 486/2021 (धारा 279/338/427 भादवि) दर्ज हुआ था। 16 सितंबर 2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न चुकाने पर 7 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान है।

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जुआ अधिनियम मामला: वर्ष 2023 में बिल्लू उर्फ आशु पुत्र तीतिया बंजारा और जाहिद पुत्र जरीफ, निवासी जलालाबाद, थाना थानाभवन के खिलाफ मुकदमा संख्या 197/2023 (धारा 13 जुआ अधिनियम) दर्ज हुआ था। 16 सितंबर 2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम ने दोनों को 50-50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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जुआ अधिनियम मामला: वर्ष 2019 में अजय पुत्र राजवीर, निवासी शाहविलायत, थाना थानाभवन के खिलाफ मुकदमा संख्या 257/2019 (धारा 13 जुआ अधिनियम) दर्ज हुआ था। 16 सितंबर 2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम ने अभियुक्त को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जुआ अधिनियम मामला: वर्ष 2021 में सुरेश उर्फ तोता पुत्र कलीराम, निवासी ग्राम हिन्ड, थाना थानाभवन के खिलाफ मुकदमा संख्या 405/2021 (धारा 13 जुआ अधिनियम) दर्ज हुआ था। 16 सितंबर 2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम ने अभियुक्त को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जुआ अधिनियम मामला: वर्ष 2025 में इसरार पुत्र मुश्ताक और अंकित पुत्र धर्मपाल, निवासी शाहगाजीपुर, जलालाबाद, थाना थानाभवन के खिलाफ मुकदमा संख्या 158/2025 (धारा 13 जुआ अधिनियम) दर्ज हुआ था। 16 सितंबर 2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम ने दोनों को 50-50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जुआ अधिनियम मामला: वर्ष 2023 में मासूम पुत्र हलीम अहमद, पंकज पुत्र भोपाल, महसून उर्फ मैसूर पुत्र मककूल, गौरव कुमार पुत्र मुकेश, सोनू पुत्र सोमपाल, और अभिषेक पुत्र नरेश सिंह के खिलाफ मुकदमा संख्या 158/2023 (धारा 13 जुआ अधिनियम) दर्ज हुआ था। 16 सितंबर 2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम ने सभी छह अभियुक्तों को 50-50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

 

शामली पुलिस ने सभी मामलों में माननीय न्यायालय में सशक्त पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को दंडित किया गया। यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ कठोर रुख और कानून के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।




 

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