एपीओ भर्ती में सिर्फ चार अभ्यर्थियों को पास करने के खिलाफ फैसला सुरक्षित
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2024 में सिर्फ चार अभ्यर्थियों के पास होने से जुडे मामले में दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सृष्टि सिंघल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान आरपीएससी के परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व की कई भर्तियों में कई बार अभ्यर्थियों के शून्य से भी कम अंक आते थे। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए अब न्यूनतम अंक लाने की बाध्यता रखी गई है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि याचिका में न्यूनतम अंक तय करने का मुद्दा विचारणीय नहीं है, बल्कि उत्तर पुस्तिका की जांच की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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