शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, भरतपुर FIR पर रोक- Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने भरतपुर में दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को की जाएगी।
शिकायत के आधार पर दर्ज हुई थी FIR
ब्रांड एंबेसडर होने के नाते आरोप
FIR में कहा गया था कि शाहरुख और दीपिका ने हुंडई का प्रचार किया, जिसकी वजह से खरीदार गुमराह हुए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों सितारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
अदालत में दी गई दलीलें
शाहरुख खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि शाहरुख केवल ब्रांड एंबेसडर हैं और उनका कंपनी की तकनीकी गुणवत्ता से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, दीपिका पादुकोण की ओर से वकील माधव मित्र ने कहा कि उनकी मुवक्किल को तकनीकी खामियों के लिए जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह अनुचित है।
FIR तथ्यों पर आधारित नहीं – याचिका
दोनों अभिनेताओं ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसे कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं माना जा सकता। उनका तर्क था कि ब्रांड एंबेसडर केवल प्रचार तक सीमित रहते हैं, न कि उत्पाद की तकनीकी खामियों के लिए जिम्मेदार होते हैं।
अगली सुनवाई 25 सितंबर को
जस्टिस सुदेश बसंल की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एफआईआर पर स्टे लगा दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।