संभल में मालिक के बेटे की हत्या करने वाले नौकर को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

Sambhal News: संभल जिले में एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला न्यायाधीश दुर्गा नारायण सिंह ने मालिक के बेटे की हत्या करने वाले नौकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
15 साल से घर में कर रहा था काम
सोते समय किया था हमला
जानकारी के अनुसार, 25 सितंबर 2021 की रात आरोपी बहादुर ने सोते समय अमित कुमार के सीने में चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल अमित को तत्काल मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
आरोपी को परिजनों ने ही पकड़ा
वारदात के बाद घर में अफरातफरी मच गई। परिजनों ने साहस दिखाते हुए आरोपी बहादुर को मौके पर ही पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में थाना असमोली में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
जांच में दोषी साबित हुआ नौकर
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि पुलिस जांच और गवाहों के आधार पर आरोपी बहादुर को दोषी पाया गया। इसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत का यह फैसला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।