शामली के कांधला में मिशन शक्ति 5.0 के तहत घरेलू हिंसा एवं दहेज उन्मूलन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



दहेज कानून और उपहारों का नियम
टीम ने बताया कि दहेज मांगना, लेना या देना एक दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 05 साल तक की सजा का प्रावधान है। प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर भी 02 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया गया कि विवाह के उपरान्त दोनों पक्षों द्वारा दिए गए उपहारों की हस्ताक्षरित सूची अनिवार्य रूप से एक माह के भीतर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला प्रोबेशन अधिकारी) को प्रस्तुत की जाएगी।
शिकायत और हेल्पलाइन नंबर
घरेलू हिंसा या दहेज संबंधी कोई भी शिकायत निम्नलिखित माध्यमों से की जा सकती है:
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टोल फ्री नंबर: 112 (आपातकालीन सहायता) या 181 (महिला हेल्प लाईन)
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स्थानीय पुलिस थाना
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जिला प्रोबेशन अधिकारी (जो महिला संरक्षण अधिकारी और जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी नामित हैं)
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएँ, जैसे- निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, और वन स्टॉप सेंटर पर दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी गई।
इसके अतिरिक्त, 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन, 1090 वूमेन पावर लाईन, 1930 साईबर क्राईम हेल्पलाईन आदि विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
कार्यक्रम के अंत में सभी को घरेलू हिंसा रोकने तथा दहेज न लेने व देने की शपथ दिलाई गई। प्रतिभागियों ने रैली निकालकर आम जनों को जागरूक भी किया।
इस कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग से संरक्षण अधिकारी श्रीमती पारुल चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रेश कुमार, पुलिस विभाग से मुख्य आरक्षी विपिन कुमार, ग्राम प्रधान रविन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकत्री श्रीमती कविता सहित लगभग 100 महिलाओं ने प्रतिभाग किया।