शामली। मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत शुक्रवार को विकास खंड शामली के ग्राम चूनसा में घरेलू हिंसा और दहेज उन्मूलन विषय पर एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुशफेकीन के निर्देशन में महिला कल्याण विभाग व जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम द्वारा आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में महिलाओं, किशोरियों और ग्रामीणों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित महिलाओं को बताया गया कि घरेलू हिंसा करना एक दंडनीय अपराध है, और पीड़िता अधिनियम की धारा 12 के तहत न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू हिंसा या दहेज से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 112 या 181 महिला हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।
इसके अलावा शिकायत स्थानीय पुलिस थाने या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में भी दर्ज कराई जा सकती है। अभियान के दौरान यह भी बताया गया कि विवाह के उपरांत दोनों पक्षों द्वारा दिए गए उपहारों की हस्ताक्षरित सूची एक माह के भीतर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अधिकारियों ने कहा कि दहेज लेना, देना या मांगना कानूनन अपराध है, जिसके लिए पांच साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।इस मौके पर संरक्षण अधिकारी मंजू चौधरी, परामर्शदाता नीरज नारायण, उप निरीक्षक कुसुम पाल सिंह, महिला हेड कांस्टेबल साधना, महिला कांस्टेबल प्रीति, कांस्टेबल अमरपाल चपराना, ग्राम प्रधान सुमन देवी, आंगनवाड़ी कार्यकत्री सविता, नीतू, सोनिया, आशा पूनम मौजूद रहे।