शामलीः मिशन शक्ति 5.0 के तहत कैराना के मामौर गांव में घरेलू हिंसा और दहेज उन्मूलन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
शामली। मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज-5 के तहत विकास खंड कैराना के ग्राम मामौर में घरेलू हिंसा और दहेज उन्मूलन पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी शामली से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, महिला कल्याण विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में बताया गया कि दहेज लेना, देना या मांगना भी एक सामाजिक अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत इसके लिए 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जबकि परोक्ष रूप से दहेज मांगने पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी भी नामित किया गया है।
इस दौरान प्रतिभागियों को यह जानकारी दी गई कि विवाह के उपरांत दोनों पक्षों द्वारा दिए गए उपहारों की हस्ताक्षरित सूची एक माह के भीतर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दहेज या घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतें टोल फ्री नंबर 112 या 181 महिला हेल्पलाइन पर की जा सकती हैं।
महिला कल्याण विभाग की टीम ने निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, कानूनी आर्थिक सहायता, वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं सहित कई योजनाओं की जानकारी भी दी। साथ ही हेल्पलाइन नंबर — 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 1090 (वूमेन पावर लाइन), 102 और 108 (स्वास्थ्य सेवा), 1930 (साइबर क्राइम), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया।
कार्यक्रम के अंत में महिलाओं और बालिकाओं ने घरेलू हिंसा रोकने और दहेज न लेने-न देने की शपथ ली। इसके बाद रैली निकालकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया।
इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग से संरक्षण अधिकारी श्रीमती मंजू चौधरी, परामर्शदाता नीरज नारायण, पुलिस विभाग से निरीक्षक पिंकी गोस्वामी प्रभारी मिशन शक्ति कैराना, महिला कांस्टेबल रविता, महिला कांस्टेबल मनीषा, कांस्टेबल योगेश, ग्राम पंचायत सचिव विदुर पंवार, पंचायत सहायक समीना, अध्यापिका गीता, आशा बहन मुनेश, सोनिका, आंगनवाड़ी कार्यकत्री सुलेशना सहित ग्राम की महिलाएं, बालिकाएं और बच्चे मौजूद रहे।
