शामली के ग्राम भाटू में घरेलू हिंसा व दहेज उन्मूलन पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम
शामली। मिशन शक्ति विशेष अभियान के फेस 5 के अंतर्गत विकास खंड ऊन के ग्राम भाटू में 27 अक्टूबर को घरेलू हिंसा और दहेज उन्मूलन विषय पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रोबेशन अधिकारी, शामली के मार्गदर्शन में किया गया।
इस दौरान प्रतिभागियों को महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि घरेलू हिंसा करना अपराध है और पीड़ित महिला न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकती है। दहेज मांगना, लेना या देना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
सभी प्रतिभागियों को विवाह के उपरांत दिए गए उपहारों की हस्ताक्षरित सूची एक माह के भीतर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया। दहेज या घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतें स्थानीय पुलिस थाना, जिला प्रोबेशन अधिकारी या टोल फ्री नंबर 112 एवं 181 महिला हेल्पलाइन पर की जा सकती हैं।
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं और हेल्पलाइन नंबर 1098, 1090, 181, 112, 102, 108, 1930 व 1076 के बारे में जानकारी भी दी गई।
अभिमुखीकरण कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों द्वारा रैली निकालकर आम लोगों को जागरूक करने और घरेलू हिंसा व दहेज न देने की शपथ ग्रहण कराने के साथ हुआ।
