शामली: मिशन शक्ति फेस 5 के अंतर्गत घरेलू हिंसा व दहेज उन्मूलन पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित
शामली। उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी शामली के निर्देशानुसार मिशन शक्ति विशेष अभियान फेस 5 के अंतर्गत सोमवार को विकास खंड ऊन के ग्राम भाटू में घरेलू हिंसा एवं दहेज उन्मूलन विषय पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को बताया गया कि घरेलू हिंसा करना अपराध है और पीड़ित महिला महत्वपूर्ण न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकती है। ऐसी घटनाओं की सूचना स्थानीय पुलिस थाना या जिला प्रोबेशन अधिकारी, शामली को दी जा सकती है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 112 और महिला हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
दहेज को भी सामाजिक अपराध के रूप में बताया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दहेज मांगना, देना या लेना दंडनीय अपराध है। इसके लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष मांग पर 2 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। विवाह के उपरांत दोनों पक्षों द्वारा दिए गए उपहारों की हस्ताक्षरित सूची एक माह के भीतर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, कानूनी आर्थिक सहायता, वन स्टॉप सेंटर की सुविधाएं, तथा हेल्पलाइन नंबर 1098, 1090, 181, 112, 102, 108, 1930 और 1076 के बारे में भी प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने घरेलू हिंसा रोकने और दहेज न लेने/न देने की शपथ ली और ग्राम भाटू में रैली निकालकर आम जनता को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, ग्राम की महिलाएं, बालिकाएं, बच्चे और अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करना था।
