शामली पुलिस की कड़ी कार्रवाई: तीन मामलों में चार अपराधियों को जेल और 14,000 रुपये का अर्थदंड

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में चार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के माध्यम से सजा और कुल 14,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करवाया है। पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते यह सफलता 14 अक्टूबर 2025 को प्राप्त हुई।

दूसरे मामले में मुजफ्फरनगर जिले के फुगाना थाना क्षेत्र के डूगर गांव निवासी पुष्पेंद्र पुत्र ब्रजपाल के खिलाफ वर्ष 2001 में कांधला थाने पर मुकदमा संख्या 307/2001 दर्ज हुआ था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 के तहत लापरवाही से वाहन चलाने और चोट पहुंचाने के आरोप थे। पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
तीसरे मामले में मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम टोडा निवासी कंवरपाल पुत्र राम सिंह के खिलाफ वर्ष 1997 में कांधला थाने पर मुकदमा संख्या 238/1997 दर्ज किया गया था। इस मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत अवैध हथियार रखने का आरोप था। पुलिस की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप कंवरपाल को जेल में बिताई गई अवधि की कारावास सजा और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शामली पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में कानून का भय पैदा होने के साथ ही समाज में न्याय की स्थापना को बल मिला है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और अपराध के खिलाफ सख्त रवैये की क्षेत्रवासियों ने सराहना की है।