बिजनौर: उम्रकैद की सजा के बाद दोषियों ने जज को दी धमकी, कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप
बिजनौर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने अदालत में ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) को जान से मारने की धमकी दे दी। इस घटना के बाद न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था तत्काल कड़ी कर दी गई।
सजा सुनते ही भड़के दोषी, जज को दी खुली धमकी
सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, जैसे ही अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, वे आक्रोशित हो गए। उन्होंने जज को धमकी देते हुए कहा कि फैसला अन्यायपूर्ण है और उन्हें जज के घर और गांव तक की जानकारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, आरोपी लॉकअप तक जाते समय भी लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे।
जज ने उच्च अधिकारियों को लिखा पत्र, मांगी सुरक्षा
घटना के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने शासन, डीजीपी और जिला जज सहित उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर अदालत में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है।
पुलिस ने सुरक्षा में जज को घर तक पहुंचाया
धमकी की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई। सीओ सिटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कोर्ट बंद होने के बाद एडीजे को सुरक्षा के बीच उनके आवास तक सुरक्षित पहुंचाया गया। पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है।
खेत पर काम कर रहे किसान की कार से कुचलकर हत्या
यह पूरा मामला 19 मई 2024 का है। धामपुर थाना क्षेत्र के गांव मटोरा दुर्गा निवासी पुखराज सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी एक कार सवार कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्हें जबरन खींचकर सड़क पर ले आए। इसके बाद कार से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपियों को पहचाना
घटना के दौरान आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर आरोपियों को पहचान लिया। इनमें शिवाला कला निवासी जयदीप, पिंटू चौहान और ऋषिपाल शामिल थे। बताया गया कि जयदीप सेना में तैनात था और दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में उसकी पोस्टिंग थी।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपियों को किया गिरफ्तार
मृतक की बेटी रेनू की तहरीर पर धामपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों जयदीप और पिंटू चौहान को गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
पारिवारिक रंजिश बनी हत्या की वजह
मामले की सुनवाई के दौरान मृतक की दूसरी पुत्री अंजलि ने अदालत में बयान दिया कि उसकी शादी आरोपी जयदीप के भाई से हुई थी। ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था, जिसके चलते उसने कई मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मामलों की पैरवी उसके पिता पुखराज सिंह करते थे, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने उनकी हत्या की साजिश रची।
अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने जयदीप चौहान और पिंटू चौहान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही दोनों दोषियों ने आक्रोश में आकर अदालत में ही जज को धमकी दे दी।
सुरक्षा व्यवस्था सख्त, पुलिस अलर्ट
घटना के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट हो गया है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कमी नहीं रहने दी जाएगी।
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लेखक के बारे में
अभिषेक भारद्वाज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 11 वर्षों से मुरादाबाद मंडल की पत्रकारिता का व्यापक अनुभव है। वे मुरादाबाद के प्रतिष्ठित एसएस न्यूज़ चैनल में संपादकीय प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर चुके हैं। मुरादाबाद की राजनीतिक, सामाजिक और स्थानीय खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है। वर्तमान में वे रॉयल बुलेटिन के मुरादाबाद जिला प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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