बिजनौर में उम्रकैद की सजा सुनते ही भड़के हत्यारोपी, जज को भरी अदालत में दी जान से मारने की धमकी, कोर्ट में मचा हड़कंप
कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल, आरोपियों ने जज के घर तक पहुंचने की दी चेतावनी
बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने अदालत परिसर के भीतर ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) को जान से मारने की धमकी दे दी। इस घटना के बाद पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया।
सजा सुनते ही भड़के दोषी, जज को दी खुली धमकी
सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, जैसे ही अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, वे पूरी तरह आक्रोशित हो गए। उन्होंने जज के प्रति अमर्यादित व्यवहार करते हुए कहा कि यह फैसला अन्यायपूर्ण है। दोषियों ने जज को धमकाते हुए दावा किया कि उन्हें उनके घर और गांव तक की पूरी जानकारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे जज को नहीं छोड़ेंगे। हद तो तब हो गई जब आरोपी लॉकअप तक ले जाए जाते समय भी लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे।
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इस गंभीर घटना के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने शासन, डीजीपी और जिला जज सहित उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर अदालत में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा का घेरा और मजबूत कर दिया है।
पुलिस ने सुरक्षा में जज को घर तक पहुंचाया
धमकी के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। सीओ सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कोर्ट बंद होने के बाद, पुलिस ने सुरक्षा के कड़े घेरे में एडीजे को उनके आवास तक सुरक्षित पहुंचाया। पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस विभाग ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
खेत पर काम कर रहे किसान की कार से कुचलकर हुई थी हत्या
यह पूरा मामला 19 मई 2024 का है। धामपुर थाना क्षेत्र के मटोरा दुर्गा गांव निवासी पुखराज सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी कार सवार कुछ हमलावरों ने वहां पहुंचकर उन्हें जबरन सड़क पर खींचा और कार से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी।
पारिवारिक रंजिश बनी हत्या की वजह
मृतक की पुत्री अंजलि ने अदालत में बयान दिया कि उसकी शादी मुख्य आरोपी जयदीप के भाई से हुई थी। ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के बाद उसने कई मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनकी पैरवी उसके पिता पुखराज सिंह करते थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर जयदीप चौहान और पिंटू चौहान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्होंने अदालत में यह दुस्साहस किया।
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लेखक के बारे में
अभिषेक भारद्वाज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 11 वर्षों से मुरादाबाद मंडल की पत्रकारिता का व्यापक अनुभव है। वे मुरादाबाद के प्रतिष्ठित एसएस न्यूज़ चैनल में संपादकीय प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर चुके हैं। मुरादाबाद की राजनीतिक, सामाजिक और स्थानीय खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है। वर्तमान में वे रॉयल बुलेटिन के मुरादाबाद जिला प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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