मेरठ: 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म व अपहरण के आरोपी हर्ष वर्मा को 20 साल कैद और 70 हजार रुपये अर्थदंड
मेरठ। पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार की शाम को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म और अपहरण के दोषी हर्ष वर्मा को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह जानकारी मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र चौहान और अवकाश जैन ने आज शनिवार को दी है।
लोक अभियोजक चौहान और जैन के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल तथा थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा लगातार और प्रभावी पैरवी ने मामले को अदालत में मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर विशेष अनन्य न्यायाधीश पॉक्सो मोहम्मद बाबर खान ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक रमाकांत पचौरी तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल दिलशाद शामिल रहे। अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
