मेरठ में पोक्सो मामले में दोषी को उम्रकैद, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस को बड़ी सफलता



मामला वर्ष 2022 का है, जब दिनांक 1 जून 2022 को थाना फलावदा क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना ने सभी को झकझोर दिया था। वादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त रोहित पुत्र खेमचंद निवासी बड़का आरिफपुर, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद ने घर में घुसकर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ बुरी नीयत से जोर-जबरदस्ती की और विरोध करने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।
इस संबंध में थाना फलावदा पर मु.अ.सं. 71/2022, धारा 452, 302, 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए अभियुक्त रोहित को अगले ही दिन 2 जून 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच पूरी कर पुलिस ने मात्र 15 दिनों में यानी 17 जून 2022 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र संख्या 70/2022 न्यायालय में दाखिल किया। इस मुकदमे को जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग सेल की निगरानी में थाना फलावदा पुलिस, विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) नरेंद्र चौहान एवं कुलदीप मोहन तथा कॉन्स्टेबल निखिल नागर (कोर्ट पैरोकार) ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की।
अभियोजन पक्ष की ठोस दलीलों और सबूतों के आधार पर स्पेशल जज (पोक्सो) मेरठ ने अभियुक्त रोहित को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड (अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास) तथा धारा 452 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड (अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई।