मेरठ में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह से होगा मामलों का निस्तारण
मेरठ। आगामी 13 सितंबर 2025 को मेरठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसकी जानकारी अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रमेश कुशवाहा ने दी। मुजफ्फरनगर में महिला मोर्चा […]
मेरठ। आगामी 13 सितंबर 2025 को मेरठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसकी जानकारी अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रमेश कुशवाहा ने दी।
उन्होंने बताया कि यह लोक अदालत जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के मार्गदर्शन में आयोजित होगी। इसमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित सुलह योग्य वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
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निस्तारित किए जाने वाले प्रमुख वाद:
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आपराधिक शमनीय वाद
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धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले
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बैंक ऋण वसूली वाद
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मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं
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श्रम विवाद
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जल व विद्युत बिल (अशमनीय वादों को छोड़कर)
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वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद/तलाक को छोड़कर)
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भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद
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वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विवाद
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राजस्व वाद (केवल जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित)
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सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष आदि)
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प्री-लिटिगेशन वाद (Pre-litigation cases)
लोक अदालत का उद्देश्य त्वरित न्याय, विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान, और समय व धन की बचत है।
अपर जिला न्यायाधीश ने आम नागरिकों से अपील की है कि जिनके मामले उपरोक्त श्रेणियों में आते हैं, वे लोक अदालत के माध्यम से सुलह कराकर शीघ्र न्याय प्राप्त करें।
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