मेरठ में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के आरोपी को 7 साल की सजा, 6 हजार रुपये अर्थदंड
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मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत थाना भावनपुर मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय एडीजे-20 मेरठ द्वारा हत्या व मारपीट के आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास एंव 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में आरोपी राजू पुत्र तिलक यादव निवासी ग्राम निवारी जिला सोनभद्र के खिलाफ वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना भावनपुर पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
थाना भावनपुर पुलिस व मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्याय़ालय के समक्ष पेश किये गये, सबूतों तथा पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय एडीजे-20 मेरठ ने आज दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को हत्या व मारपीट के आरोपी राजू पुत्र तिलक यादव को भादवि में सात वर्ष के कठोर कारावास व 6 हजार रुपये के अर्थदन्ड से दण्डित किया गया। उक्त मुकदमे में एडीजे-20 सुधाकर दुबे व थाना भावनपुर के पैरोकार पुष्पेन्द्र सिंह का योगदान रहा।