वीर पाल निर्वाल को मिली बड़ी राहत, कुर्सी बची, प्रभात तोमर की याचिका खारिज !

मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत के वार्ड 42 के चुनाव को लेकर अदालत में चल रही रस्सा कसी में आज जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ वीरपाल निर्वाल को बहुत बड़ी राहत मिली है, उनकी कुर्सी बच गई है । राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर को करारा झटका लगा है, उनकी चुनावी याचिका खारिज हो गई है।

पिछले साढ़े चार साल से यह मामला अदालत में विचाराधीन था, रालोद नेता प्रभात तोमर ने जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल कर रखी थी, यह मामला हाईकोर्ट में भी गया था । अब मुजफ्फरनगर के अपर जिला जज प्रथम रविकांत की अदालत ने इस मामले का निपटारा कर दिया है।
अपर जिला जज ने प्रभात तोमर द्वारा लगाई गई चुनाव याचिका को निरस्त कर दिया है और डॉक्टर वीरपाल निर्वाल की सदस्यता को बहाल कर दिया है, इसके बाद डॉक्टर वीरपाल निर्वाल का जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहने का रास्ता साफ हो गया है।
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता तेग बहादुर सैनी ने डॉक्टर निर्वाल की पैरवी की जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अमित गुप्ता ने प्रभात तोमर की याचिका पर बहस की ।