सहारनपुर: 2016 हत्या मामले में 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10.73 लाख रुपये अर्थदंड
सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 सहारनपुर द्वारा हत्या के अभियोग में 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 लाख 73 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। बता दे कि दिनांक 12.11.2016 को वादी इसरार पुत्र यामीन निवासी कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण मुनव्वर, मुस्तफा, सनव्वर, स्तकीम पुत्रगण सुब्बा, शौकीन, मोहसिन पुत्रगण मुस्तफा,अनवर पुत्र बनकर उर्फ बनरा,इस्लाम पुत्र बाकर, गुलजार, जमशेद पुत्रगण तोता, प्रवेज, राकिब पुत्रगण अनवर, अनवर पुत्र नत्थू निवासीगण कुण्डा खुर्द थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर कट्टो, तलवार व बल्कटी से लैस होकर जान से मारने की नीयत से तमंचो से फायर कर वादी के पिता यासीन व चाचा तासीन की हत्या कर दी तथा अखतरे, तासीन, अलीजान, गुलफाम, लियाकत व इस्लाम को गम्भीर चोट पहुंचाई। जिसके सम्बंध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0-625/2016 धारा 147/148/149/302/307/323/504/
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लेखक के बारे में
गौरव सिंघल सहारनपुर के एक अनुभवी और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जो पिछले 18 वर्षों (2007 से) से मीडिया जगत में सक्रिय हैं। पत्रकारिता की बारीकियां उन्होंने विरासत में अपने पिता के मार्गदर्शन में 'अमर उजाला' और 'हिन्दुस्तान' जैसे संस्थानों से सीखीं।
अपने लंबे करियर में उन्होंने इंडिया टुडे (फोटो जर्नलिस्ट), शुक्रवार, इतवार, दैनिक संवाद और यूपी बुलेटिन जैसे दर्जनों प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अपनी सेवाएं दीं। लेखनी के साथ-साथ कुशल फोटो जर्नलिस्ट के रूप में भी उनकी विशिष्ट पहचान है।
विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मीडिया संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने के बाद, वर्तमान में गौरव सिंघल सहारनपुर से 'रॉयल बुलेटिन' के साथ जुड़कर अपनी निष्पक्ष और गहरी रिपोर्टिंग से संस्थान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

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