सहारनपुर नगर निगम ने आरा मशीनों को नोटिस भेजा, लाइसेंस न होने पर होगी सीलिंग

सहारनपुर। नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर नगर निगम सीमा क्षेत्र की सभी आरा मशीनों को नोटिस भेजकर कहा गया है कि वे नगर निगम में निर्धारित शुल्क जमा कराकर लाइसेंस प्राप्त कर लें, अन्यथा व्यवसाय को अवैध मानते हुए नियमानुसार प्रतिष्ठान को सील कर दिया जायेगा।
कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 541 के अंतर्गत शहर में किये जा रहे व्यवसायों से लाइसेंस शुल्क लेने लिये जाने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत सामाजिक वानिकी प्रभाग सहारनपुर के अंतर्गत वैध आरामशीनों को लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बंध में नोटिस भेज जा रहे है। उन्होंने बताया कि जनपद में चल रही 162 आरामशीनों में से लगभग 85 आरामशीन सहारनपुर शहर और नगर निगम सीमा में शामिल हुए 32 गांव क्षेत्र में चल रही हैं।
कर अधीक्षक ने बताया कि यदि नगर निगम सीमा क्षेत्र में चल रही आरामशीनों के स्वामी निर्धारित शुल्क जमा कराकर लाइसेंस प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके व्यवसाय को अवैध मानते हुए नियमानुसार प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई की जायेगी।