PNB घोटाले के आरोपी मेहूल चोकसी को लगा झटका, बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी, जल्द आएगा भारत
नई दिल्ली/ब्रसेल्स। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहूल चोकसी को भारत प्रत्यार्पण की कोशिशों के बीच एक बड़ी सफलता मिली है। बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत (कोर्ट ऑफ कैसेशन) ने चोकसी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपने भारत प्रत्यार्पण के एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले को भारत की जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दरअसल, चोकसी ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के 17 अक्टूबर को दिए उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को लागू करने लायक (Enforceable) ठहराया था। चोकसी की मुख्य दलीलें थीं कि उसे भारत भेजे जाने पर यातना दी जा सकती है या उसे निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी पीएनबी में हुए लगभग 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। चोकसी 2018 में भारत से भाग गया था। इस अंतिम कानूनी चुनौती के खारिज होने के बाद, भारतीय एजेंसियों को अब उम्मीद है कि चोकसी को जल्द ही देश वापस लाया जा सकेगा, जहाँ वह न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेगा। चोकसी वर्तमान में बेल्जियम के एंटवर्प जेल में बंद है।
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