भाजपा नेता कन्हैया शर्मा समेत अन्य पर ₹1 करोड़ के अवैध पटाखों के भंडारण का मुकदमा दर्ज, सात गोदाम सील

मुजफ्फरनगर। शहर के बीचों-बीच आबादी वाले क्षेत्र में अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखों के भंडारण पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना कोतवाली नगर के दाल मंडी स्थित सात गोदामों से करीब 1 करोड़ से ज़्यादा मूल्य के अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया गया है। जांच-पड़ताल में इन अवैध पटाखों का वारिस कोई और नहीं, बल्कि भाजपा नेता कन्हैया शर्मा आदि निकले। पुलिस ने उनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, और बरामदगी स्थल यानी सातों दुकानों को सील कर दिया गया है।

कानपुर-अयोध्या विस्फोटों के बाद बढ़ी सतर्कता
हाल ही में कानपुर और अयोध्या में हुए विस्फोटों के बाद प्रदेश पुलिस प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। इसी कड़ी में, एसएसपी संजय वर्मा ने अवैध भंडारण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के बीचोबीच पान मंडी/दाल मंडी इलाके में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है, जो किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता था।
एएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में छापेमारी
सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) सिद्धार्थ के मिश्रा और सिटी मजिस्ट्रेट पंकज राठौर की अगुवाई में एक संयुक्त टीम ने दाल मंडी स्थित लम्बा बाजार में छापेमारी की। इस कार्रवाई से अवैध रूप से पटाखे बेचने और भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया।
छापेमारी के दौरान, पुलिस टीम ने सात अलग-अलग गोदामों से अवैध पटाखों का भारी जखीरा बरामद किया। ASP सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि यह कार्रवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी (NGT) के आदेशों के सख्त अनुपालन में की गई है।
भाजपा नेता कन्हैया शर्मा पर मुकदमा
जब्त किए गए पटाखों की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है, जिसका वजन लगभग 40 क्विंटल है। जांच में सामने आया कि अवैध भंडारण का मालिक स्थानीय भाजपा नेता कन्हैया लाल पुत्र स्व. महावीर प्रसाद शर्मा निवासी लोहिया बाजार हैं, जिनकी लम्बा बाजार, दाल मण्डी में फर्स्ट फ्लोर पर छह दुकानें थीं। इसके अतिरिक्त, ग्राऊंड फ्लोर पर स्थित एक दुकान सतीश चन्द उर्फ पप्पू पुत्र केशूराम निवासी पुरानी आबकारी की भी थी, पुलिस ने इन सभी 6 दुकानों को सील कर दिया है।
पुलिस ने कन्हैया शर्मा आदि के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, देर रात तक इस भाजपाई नेता को बचाने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई पर अडिग रहा। उपनिरीक्षक मोहित कुमार की तरफ से कन्हैया शर्मा और सतीश चंद के खिलाफ मुकदमा संख्या 0366/2025 ,विस्फोटक अधिनियम, 1884 – 5 और धारा 9B और भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 287, 288 के तहत दर्ज कर लिया गया है।
ASP सिद्धार्थ के मिश्रा ने आगे बताया कि अवैध पटाखों के उत्पादन, विक्रय और भंडारण के विरुद्ध जनपद में चलाया जा रहा यह अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। बरामदगी के बाद सभी सातों दुकानों को फायर सर्विस और उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार सील कर दिया गया है।
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