ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट विवाद: बॉम्बे हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार किया, छात्रा को मिली सख्त चेतावनी

Maharashtra News: मामला और FIR की जानकारीपुणे की 19 वर्षीय छात्रा के सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट के कारण FIR दर्ज की गई। मामला 7 मई का है, जब छात्रा ने 'रिफॉर्मिस्तान' नामक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया। इसमें भारत सरकार पर पाकिस्तान से युद्ध भड़काने का आरोप लगाया गया। दो घंटे के भीतर ही लड़की ने पोस्ट हटा दी, लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई और उसे गिरफ्तार भी किया गया।
2. बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
अच्छे अंक पढ़ाई में होने का FIR पर असर नहीं
छात्रा की वकील ने दलील दी कि गिरफ्तारी के बाद लड़की ने अपनी परीक्षा दी और अच्छे अंक प्राप्त किए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि केवल पढ़ाई में अच्छा होना FIR रद्द करने का आधार नहीं बन सकता। बेंच ने यह भी कहा कि पोस्ट हटाने से मामला और उलझता है, क्योंकि इससे साफ होता है कि लड़की को अपनी गलती का एहसास था।
4. सरकारी वकील और केस डायरी
अब हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से केस डायरी मंगवाने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की गई है। यह कदम इस मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया को और सख्त बनाता है।
5. जमानत और वर्तमान स्थिति
फिलहाल, छात्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया में है और आगामी सुनवाई में कोर्ट इस पर अंतिम निर्णय लेगा। यह केस सोशल मीडिया और संवेदनशील विषयों पर टिप्पणियों के कानूनी परिणामों को उजागर करता है।