गुजरात में इंसाफ की कड़ी मिसाल: बच्ची के रेप और हत्या के दोषी रजाक खान को फांसी की सजा
Gujarat News: गुजरात के वलसाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या के दोषी रजाक खान को मौत की सजा सुनाकर कड़ी कानूनी मिसाल पेश की है। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार के लिए 17 लाख रुपये के मुआवजे का भी आदेश दिया। यह वलसाड़ पॉक्सो कोर्ट का दूसरा ऐसा मामला है, जहां बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या पर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
दर्दनाक घटना की शुरुआत
यह मामला 23 अक्टूबर 2023 का है, जब 11:15 बजे नाबालिग बच्ची घर से अपने दादा से मिलने निकली। कुछ घंटे बीतने पर भी जब वह वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। हालात गंभीर होते देख लड़की की मां ने स्थानीय पुलिस थाने में किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की 250 से अधिक की टीम ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
झाड़ियों में मिला मासूम का शव
काफी तलाश के बाद बच्ची का शव एक तालाब के पास झाड़ियों में मिला। उसके कपड़े बिखरे थे और शरीर पर संघर्ष के कई निशान थे। मां और दादा ने उसकी पहचान की तो परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद रेप और हत्या की पुष्टि हुई।
तकनीक ने पकड़ा दरिंदा
पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बच्ची आखिरी बार रजाक खान नाम के संदिग्ध के साथ दिखाई दी। इसके बाद 26 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया और डीएनए सैंपल फोरेंसिक लैब भेजे गए। जांच में सभी सबूत रजाक खान के खिलाफ मिले।
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वलसाड़ पुलिस ने ठोस सबूत, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में मजबूत चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान सभी तथ्य आरोपी की संलिप्तता साबित करते रहे। आखिरकार जस्टिस एच.एन. वकील की कोर्ट ने उसे रेप और हत्या का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ अपराध करार दिया।
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