शामली में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत घरेलू हिंसा और दहेज निरोध कानून पर जागरूकता कार्यक्रम



कानून और शिकायतों की प्रक्रिया समझाई
कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों को बताया गया कि घरेलू हिंसा करना एक अपराध है, जिसके लिए पीड़ित महिला अधिनियम की धारा 12 के तहत माननीय न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकती है। घरेलू हिंसा की सूचना स्थानीय पुलिस थाना या संरक्षण अधिकारी नामित जिला प्रोबेशन अधिकारी को दी जा सकती है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 112 या 181 महिला हेल्प लाइन का उपयोग किया जा सकता है।
इसी प्रकार, दहेज की मांग करना, लेना या देना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। इसकी शिकायत भी स्थानीय पुलिस थाना या जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला प्रोबेशन अधिकारी) को की जा सकती है, साथ ही टोल फ्री नंबर 112 या 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग की योजनाओं, वन स्टॉप सेंटर पर दी जाने वाली सुविधाओं और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्प लाइन नंबरों जैसे 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन, 1090 वूमेन पावर लाईन, 181 महिला हेल्प लाईन, 112 तत्काल सहायता, 102, 108 स्वास्थ्य सेवा और 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई।
शपथ और जागरूकता रैली
कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को घरेलू हिंसा रोकने तथा दहेज न देने व लेने की शपथ ग्रहण कराई गई। जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिभागियों द्वारा गांव में रैली निकालकर आम जनों को जागरूक भी किया गया।
इस कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग से वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक गजाला त्यागी, वन स्टॉप सेंटर की टीम, पुलिस विभाग से महिला थाना के उप निरीक्षक सुभाष मय टीम, चौसाना चौकी प्रभारी खूबसिंह, ग्राम प्रधान अमरजीत कौर, ग्राम सचिव राजीव, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताएँ और ग्राम की लगभग 100 महिलाओं ने प्रतिभाग किया।