शामली: दुकान के लिए प्लॉट दिलाने के नाम पर 4.5 लाख की ठगी, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश
शामली। इंडस्ट्रियल एरिया में दुकान के लिए प्लॉट दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 4 लाख 50 हजार रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। शहर कोतवाली शामली में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
कैराना निवासी शिकायतकर्ता शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि वह इंडस्ट्रियल एरिया, कंडेला मोड़ के पास दुकान के लिए जमीन खोज रहा था। इसी दौरान उसके परिचित संजय कंबोज और राजू डीलर ने उसे अमित कुमार जैन निवासी जैन विहार, शामली से मिलवाया। अमित जैन ने अपने साथियों नरेश गिल, मोहित, सतीश और अरविंद (जिसकी बाद में मृत्यु हो चुकी है) के साथ मिलकर खसरा नंबर 696, मौज़ा कंडेला की भूमि को अपना बताते हुए दुकान बेचे जाने का दावा किया। पीड़ित के अनुसार 22 लाख रुपये में दुकान का सौदा तय हुआ और 20 प्रतिशत बयाने के रूप में 4,50,000 रुपये अमित कुमार जैन को दिए गए। आरोपी पक्ष ने एक रसीद भी जारी की, लेकिन बाद में जब शैलेन्द्र ने बैनामा कराने को कहा तो आरोपी लगातार टालते रहे।
जमीन के मूल कागजात की जानकारी लेने पर पता चला कि उक्त भूमि शारदा यमुना लिंक नहर परियोजना की है तथा खसरा 696 के वास्तविक मालिक सरला जैन, नगीन चंद्र जैन और अलका जैन हैं। उक्त लोगों का भूमि से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार फर्जी दस्तावेज और झूठे दावों के आधार पर पीड़ित से धन हड़पने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने 6 जून 2025 को कोतवाली शामली में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक शामली को भी शिकायती पत्र भेजा, फिर भी निस्तारण नहीं हुआ। अंततः पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मामले में एफआईआर दर्ज कराने एवं आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
