शामली के ग्राम गुराना में मिशन शक्ति फेस 5.0 के तहत घरेलू हिंसा और दहेज उन्मूलन पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित


घरेलू हिंसा और दहेज के कानूनी प्रावधान
कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को बताया गया कि घरेलू हिंसा करना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए पीड़ित महिला अधिनियम की धारा 12 के तहत माननीय न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकती है। यह भी बताया गया कि दहेज मांगना, लेना या देना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं, जिसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग पर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
शिकायत और सहायता
घरेलू हिंसा या दहेज संबंधी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 112 या 181 महिला हेल्पलाइन पर की जा सकती है। इसके अलावा, स्थानीय पुलिस थाना या जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जो कि जिला प्रोबेशन अधिकारी भी हैं) को शिकायत की जा सकती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी का कार्यालय ट्रांजिट हॉस्टल, करोड़ी रोड, बनत में स्थित है।
उपहारों की सूची अनिवार्य
कार्यक्रम में विशेष रूप से यह जानकारी दी गई कि विवाह के उपरांत दोनों पक्षों द्वारा दिए गए उपहारों की हस्ताक्षरित सूची अनिवार्य रूप से एक माह के भीतर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है।
अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी
कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना और कानूनी-आर्थिक सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सहायता सहित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की पूरी जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को घरेलू हिंसा को रोकने और दहेज न देने व लेने की शपथ दिलाई गई। जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभागियों ने गांव में एक रैली भी निकाली। इस दौरान महिला कल्याण विभाग से सुश्री अजरा खान और सदफ अली खान, आंगनवाड़ी कार्यकत्री महमुना चौहान, पंचायत साहिका सुनीता और ग्राम की महिलाएं, बालिकाएं व व्यक्ति उपस्थित रहे।
