बेरोजगारों के लिए खुशखबरी: शामली में पी.एम.ई.जी.पी. योजना के तहत आवेदन शुरू
शामली। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी शामली, जुगल किशोर ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवकों और नवयुवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
जनपद शामली को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति (एस.सी.) वर्ग के लिए कुल चार नई इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य मिला है, जिसके लिए ₹15.10 लाख की मार्जिन मनी का प्रावधान है। साथ ही, प्रति प्रोजेक्ट 11 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
परियोजना और सब्सिडी का विवरण
योजना के तहत उत्पादन इकाई हेतु ₹50.00 लाख तक और सेवा इकाई हेतु ₹20.00 लाख तक की परियोजनाएं बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित की जाएंगी।
आरक्षित वर्ग के उद्यमियों के लिए आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान है। ग्रामीण अभ्यर्थी: 35 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी। शहरी अभ्यर्थी: 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी।
आरक्षित वर्ग के उद्यमी को निजी अंशदान के रूप में परियोजना लागत का केवल 05 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा।
पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए 18 वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुष/महिला उद्यमी पात्र हैं।
इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट http://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal (एजेंसी-केवीआईबी) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाने हैं:
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परियोजना (प्रोजेक्ट प्रोफाइल)
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शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र
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तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र
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आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फोटो
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जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
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निवास प्रमाण-पत्र और ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या प्रमाण पत्र
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कार्यशाला की चौहद्दी/नक्शा
योजना की विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक दूरभाष संख्या 7408410819 पर या किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, शौर्य गार्डन, गली न.-01, निकट डॉ. तेज सिंह, रेलपार, शामली पर संपर्क कर सकते हैं।
